रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) अनिल कुमार विश्वकर्मा तथा डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में तमनार पुलिस ने क्षेत्र में प्रतिबंधित दवाओं को नशे के रूप में युवाओं तक पहुंचाने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
तमनार थाना क्षेत्र में चोरी-छिपे प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक कमला पुसाम को सतर्क निगरानी के निर्देश दिए गए थे, थाना प्रभारी द्वारा मुखबिरों को सक्रिय किया गया था । इसी कड़ी में उन्हें कल 22 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से अवैध नशीली कैप्सूल बिक्री के लिए लैलूंगा की ओर से मिलूपारा तरफ परिवहन कर रहा है।
सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मिलूपारा -कोडक़ेल मार्ग के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल सवार को रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम निलमणी गुप्ता पिता स्व. प्रेमलाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी बिजना थाना तमनार जिला रायगढ़ बताया। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देकर विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें मोटरसाइकिल के हैंडल के भीतर रखी प्लास्टिक पन्नी से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुल 36 पत्ते कैप्सूल में से 6 पत्ते उसके स्वयं के हैं, जबकि 30 पत्ते सुनील बेहरा निवासी ग्राम लिबरा के हैं। सुनील बेहरा द्वारा लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी विकास यादव के फोनपे खाते में 6000 रुपये भेजकर कैप्सूल मंगाए गए थे, जिन्हें विकास यादव द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद बिक्री हेतु परिवहन किया जा रहा था।
पुलिस ने आरोपी निलमणी गुप्ता के कब्जे से 36 पत्ते स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस (प्रत्येक पत्ता में 8 कैप्सूल, कुल 288 कैप्सूल) कीमत लगभग 3294 रुपये, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बजाज पल्सर एनएस 125 मोटरसाइकिल (चेसिस नंबर डक्28728ग्ग्त्ब्थ्48252) कीमत लगभग 95,000 रुपये तथा एक मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन कीमत लगभग 20,000 रुपये जप्त किया है। कुल जप्ती की अनुमानित कीमत 1,18,284 रुपये है।
प्रकरण में थाना प्रभारी तमनार द्वारा आरोपी निलमणी गुप्ता एवं प्रतिबंधित कैप्सूल मंगाने वाले सुनील बेहरा ग्राम लिबरा तथा सप्लायर विकास यादव ग्राम राजपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी निलमणी गुप्ता को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
नशीली दवाईयों को सप्लाई करने वाला गिरफ्तार
288 प्रतिबंधित कैप्सूल और बाइक जप्त, सप्लायर के दो साथियों पर भी नामजद एफआईआर



