रायपुर। राजधानी सहित प्रदेश भर के बार-पब और होटलों में हो रहे नियमों के उल्लंघन पर आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाई है। आबकारी आयुक्त ने बुधवार को प्रदेश भर में बार का संचालन करने वाले कारोबारियों की बैठक लेकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त आर. संगीता ने कारोबारियों को स्पष्ट कहा कि रात 12 बजे के बाद बार खुला मिलेगा, तो सील होगा। कारोबारियों के अलावा बैठक में मौजूद अफसरों को भी नियमत: जांच करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने की बात आबकारी आयुक्त ने दोहराई है।
बैठक में मौजूद छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा ने बताया कि प्रदेश भर से 55 से ज्यादा कारोबारी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। बैठक में टाइमिंग, सिक्योरिटी और संदिग्ध गतिविधियां होने पर पुलिस- आबकारी के माध्यम से कार्रवाई कराने की बाते कही गई है। एसोसिएशन ने भी आबकारी आयुक्त से टाइमिंग को लेकर चर्चा की है। कारोबारियों ने भी रात 12 बजे तक बार संचालन होने की बातों पर सहमति दी है।
आयुक्त ने बताया कि हाल ही में कई बार तय समय से अधिक खुले पाए गए थे। इस पर पिछले 10 दिनों में पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई। बैठक में यह भी तय हुआ कि पहली बार नियम तोडऩे पर लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित होगा। दूसरी बार 5 दिन, तीसरी बार 7 दिन के लिए। चौथी बार गलती करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ संचालक ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में नियम तोड़े जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में रात 12 बजे बार-खुले मिले तो होंगे सील
बार लाइसेंस होगा रद्द, लापरवाही बरतने पर आबकारी अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई
