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रायपुर

रिश्वतखोर निरीक्षक, हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल गिरफ्तार

एसीबी ने नगदी लेते तीनों को रंगे हाथ पकड़ा

lochan Gupta
Last updated: January 25, 2025 12:39 am
By lochan Gupta January 25, 2025
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3 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने रिश्वत लेते तीन अधिकारी, कर्मचारियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्व विभाग का निरीक्षक, पुलिस विभाग में पदस्थ हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है।
दरअसल, पीडि़त भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके माता पिता के नाम की भूमि ग्राम भातमाहूल में स्थित है जिसके सीमांकन कार्य के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला सक्ती द्वारा राजस्य निरीक्षक कुटराबोठ बद्रीनारायण को आदेश किया गया था जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रूपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
सारंगढ़ में हवलदार औरआरक्षक गिरफ्तार
प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके पिता के मध्य कुछ विवाद हुआ था जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ में की थी। शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया एवं आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रूपये की मांग की गई थी जिसमें से 1500 रु. पेटीएम एवं 5000 रूपये नगद तत्काल उससे ले लिया गया था और बचे हुये रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात् आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रूपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया एवं कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

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