जशपुरनगर। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरूद्ध विशेष टीम गठित कर फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु अभियान चलाया जा रहा है एवं इस कार्य में सायबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसी क्रम में डडग़ांव का फरार चल रहा कुख्यात गौ-तस्कर के आरोपी नसीब खान को जशपुर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी नसीब खान के विरूद्ध हत्या करने, अपहरण कर मारपीट करने जैसे 3 गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं एवं 6 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, नसीब खान के विरूद्ध पृथक से सिटी कोतवाली जशपुर एवं चौकी मनोरा में गौ-तस्करी के 4 अलग-अलग अपराध पूर्व से दर्ज हैं। सभी 4 प्रकरणों में नसीब खान का ग्राम भभरी जंगल, कुजरी जंगल, बोरोकोना खरवाटोली एवं डडग़ांव से कुल 77 गौ-वंश को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है, नसीब खान अपने मजदूरों की सहायता से छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर गौ-तस्करी कराता है, नसीब खान के विरूद्ध गौ तस्करी करने का सिटी कोतवाली जशपुर एवं चौकी मनोरा में कई मामले दर्ज है। आरोपी को धारा छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम डडग़ांव का बड़ा गौ-तस्कर नसीब खान उम्र 52 साल को जशपुर पुलिस ने मुखबीर सूचना एवं सायबर सेल की मद्द से उसके ग्राम में दबिश देकर पकडऩे में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ में इसने अपने सहयोगियों के माध्यम से जशपुर जिले से मवेशी तस्करी कर झारखंड की ओर ले जाना बताया है। पहले प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 9 जून की रात्रि में मुखबीर से चौकी प्रभारी मनोरा को सूचना मिला कि बोरोकोना खरवाटोली जंगल में कुछ लोग गौ-वंष को तेजी से हॉंकते एवं मारते पीटते ले जा रहे हैं, इस सूचना पर रात्रि में ही मनोरा पुलिस द्वारा दबिश देकर घेराबंदी किया जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात तस्कर पुलिस को आता देखकर रात्रि होने एवं घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गये। पुलिस द्वारा मौके से 05 बैल, 07 गाय, 01 बाछा, 06 बछिया कुल 19 गौ-वंश को जप्त कर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान 26 जुलाई को थाना प्रभारी दुलदुला से ज्ञात हुआ कि थाना दुलदुला के धारा छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 के गिरफ्तार आरोपी जसिम शाह निवासी साईंटांगरटोली, जैयुल खान निवासी साईंटांगरटोली ने अपने-अपने मेमोरंडम कथन में बताये है कि वे दिनांक 09.06.2024 की रात्रि में नसीब खान के साथ उसके मवेशियों को ग्राम बोरोकोना खरवाटोली क्षेत्र से मारते-पीटते क्रुरतापूर्वक तस्करी करते हुये झारखंड की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस पार्टी के आने पर 19 नग मवेशियों को छोडक़र वहां से भाग गये।
दूसरे प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि 7. जुलाई के प्रात: में को मुखबीर से चौकी मनोरा को सूचना मिला कि ग्राम कुजरी की ओर से 02-03 व्यक्ति लगभग 15 मवेशियों को मारते-पीटते झारखंड की ओर ले जा रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबंदी कर दबिश दिया गया, इसी दौरान अज्ञात गौ-तस्कर 15 नग गौ-वंश को छोडक़र डडग़ांव पुलिया की आड़ लेकर जंगल की ओर भाग गये। चौकी मनोरा द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 26.07.2024 को थाना प्रभारी दुलदुला से ज्ञात हुआ कि थाना दुलदुला के अप.क्र. 52/24 धारा छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 के गिरफ्तार आरोपी जसिम शाह, जैयुल खान, सरवर आलम निवासी साईंटांगरटोली ने अपने-अपने मेमोरंडम कथन में बताये है कि वे दिनांक 07.07.2024 को नसीब खान के 15 नग मवेशियों को ग्राम कुजरी क्षेत्र से मारते-पीटते क्रुरतापूर्वक तस्करी करते हुये झारखंड की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस पार्टी के आने पर 15 नग मवेशियों को छोडक़र वहां से भाग गये। इस प्रकरण में संलिप्त बरगीडांड़ थाना रायडीह (झारखंड) के बड़े मवेशी तस्कर हामिद खान उम्र 64 साल को दिनांक 19.09.2024 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हामिद खान एवं नसीब खान दोनों बड़े मवेशी तस्कर हैं, दोनों मिलकर काम करते रहे हैं।
तीसरे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 की रात्रि लगभग 12:20 बजे सिटी कोतवाली जशपुर को सूचना मिली कि भभरी जंगल होते हुये 02 व्यक्ति मवेशियों को मारते-पीटते झारखंड की ओर ले जा रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबंदी कर दबिश दिया गया एवं 28 नग गौ-वंश को जप्त किया गया, अज्ञात आरोपी वहां से भाग गये, पुलिस द्वारा कुल 28 नग गौ-वंष को जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी नसीब खान ने बताया कि उक्त मवेशियों का मालिक वह स्वयं है, उक्त दिनांक की रात्रि में ही इसके मजदूर जसीम शाह एवं जैयुल खान दोनों निवासी साईंटांगरटोली ने इसके पास आकर बताया कि उसके मवेशियों को भभरी जंगल होते हुये झारखंड की ओर ले जा रहे थे, उसी दौरान 01:10 बजे पुलिस के आने पर वे 28 नग मवेशियों को जंगल में छोडक़र भाग गये। चौथे प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि 6 सितंबर को चौकी मनोरा को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम खरसोता की ओर से 02 व्यक्ति लगभग 15 मवेशियों को मारते-पीटते झारखंड की ओर ले जा रहे है एवं एक व्यक्ति अपने टाटा नेक्सन कार क्र. सी.जी. 14 एम.आर. 9868 में रेकी करते हुये जा रहा है, इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबंदी कर मौके पर एक व्यक्ति अकिल कुरैशी उम्र 30 साल निवासी गोविन्दपुर थाना जारी (झारखंड) को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में उसने उक्त मवेशियों का मालिक नसीब खान को बताया जो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया था। मामले में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 218/14 छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूछताछ में नसीब खान ने उक्त मवेशियों का मालिक स्वयं को होना बताया है। नसीब खान का पुराना अपराधिक रिकार्ड रहा है, इसके विरूद्ध थाना जशपुर में धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. 3(1-10) एससी/एसटी एक्ट, धारा 365, 147, 506बी, 323 भा.द.वि.,धारा 302, 120(बी), 147, 148, 149, 34 भा.द.वि. 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पूर्व में दर्ज हो चुका है एवं 06 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशकर तिवारी, स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, प्र.आर. 390 कृपासिंधु तिग्गा, प्र.आर. 377 आनंद श्रीवास्तव, आर. शोभनाथ सिंह का योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है। पशु तस्करों के विरुद्ध जशपुर पुलिस का लगातार अभियान चल रहा है, भविष्य में भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, आस-पास पशु तस्करी होने की सूचना सीधे मुझे देवें, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
गौ-तरकरी का कुख्यात आरोपी नसीब खान गिरफ्तार
