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NavinKadam > जशपुरनगर > दोहरे लोहे के पिंजरे वाले ट्रैक्टरों के सडक़ पर संचालन पर होगी कार्रवाई
जशपुरनगर

दोहरे लोहे के पिंजरे वाले ट्रैक्टरों के सडक़ पर संचालन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर रोहित व्यास ने जागरूकता प्रसार के साथ तत्काल रोक सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

lochan Gupta
Last updated: July 2, 2026 1:23 am
By lochan Gupta July 2, 2026
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3 Min Read

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में सडक़ सुरक्षा एवं सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खेतों में उपयोग के लिए लगाए जाने वाले दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केज व्हील) वाले ट्रैक्टरों का सामान्य सडक़ों, सीमेंट सडक़ों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कलेक्टर ने कहा कि आयरन केज व्हील केवल कृषि कार्यों के लिए बनाए गए हैं। इनका सार्वजनिक सडक़ों पर उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे ट्रैक्टरों के सडक़ पर चलने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है तथा सडक़ों को भी गंभीर क्षति पहुंचती है। इससे दुघर्टना की भी आशंका रहती है।
बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में रबर टायरों के स्थान पर दोहरे लोहे के पिंजरे लगे ट्रैक्टरों का उपयोग सडक़ों पर किया जा रहा है। इससे सडक़ों की सतह तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र का भी उल्लंघन हो रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि खेतों में उपयोग के लिए लगाए गए लोहे के पिंजरे वाले पहियों को सार्वजनिक सडक़ पर आने से पहले हटाकर रबर के टायर लगाना अनिवार्य है। बिना रबर टायर के ऐसे ट्रैक्टरों का किसी भी सार्वजनिक सडक़ पर संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को किसानों एवं ट्रैक्टर संचालकों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें मोटर वाहन अधिनियम एवं सडक़ सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा सके। साथ ही कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर संचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर ने जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना रबर टायर के दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केज व्हील) वाले ट्रैक्टरों के सार्वजनिक सडक़ों पर संचालन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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