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NavinKadam > सारंगढ़ > आयुक्त बिलासपुर द्वारा प्रकरण सक्ति न्यायालय में चलाने का आदेश
सारंगढ़

आयुक्त बिलासपुर द्वारा प्रकरण सक्ति न्यायालय में चलाने का आदेश

सीएमओ पटेल की पकड़ रायगढ़, सारंगढ़ जिले में

lochan Gupta
Last updated: November 22, 2024 11:42 pm
By lochan Gupta November 22, 2024
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5 Min Read

सारंगढ़। आवेदक कैलाश अग्रवाल और रोमी अग्रवाल निवासी सरीया के जमीन पर मुख्य नपा अधिकारी सरिया देवनारायण पटेल द्वारा जोर जबर्दस्ती पक्का शेड निर्माण कर बेजा कब्जा किया जा रहा है। जिसके खिलाफ न्याय की गुहार लें मैं कैलाश अग्रवाल, रोमी कुमार अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल द्वारा कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को आवेदन देते हुए निवेदन कियें थे कि – हमारे निजी भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम सरिया प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. सरिया तह. सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में खसरा नं. 853/7 रकबा 0.049 हे. व खसरा नं. 853/2 रकबा 0.101 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। जिस पर शांति पूर्वक आवेदक लोगों का कब्जा चला आ रहा है। आवेदक गण के निजी भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित है. जिस पर वार्ड क्र. 07 के व्यक्तियों के राजनितीक बहकावे में आकर सीएमओ देवनारायण पटेल द्वारा 15 सितंबर 24 दिन रविवार तथा दिनांक 16 सितंबर 24 दिन सोमवार को घोषित अवकाश होने के कारण हमारे निजी भूमि पर शेड निर्माण कर दिये हैं।
ज्ञातव्य हो कि आवेदकगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर नगर पंचायत द्वारा बिना सूचना दिये शेड निर्माण स्थायी रूप से कर देने पर आवेदक गण को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। आवेदकगण द्वारा निर्माण के समय ही मुख्य नपा अधिकारी को आवेदन पत्र देकर संज्ञान में शेड निर्माण किये जाने की जानकारी देने पर अवकाश होने से मैं उस पर कुछ कार्यवाही नहीं करूंगा, जब कि- आवेदकगण का रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। लेख है कि – अवकाश के दिन निर्माण कार्य किया जा सकता है तो निमार्ण कार्य को रोका भी जाना संभव है, लेकिन विद्वेष से निर्माण कार्य जारी रखा गया है। आवेदकगण के द्वारा आपत्ति करने पर भी अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है जो आवेदक के भूमि के सीमा में है जिसे अवैध निर्माण को हटाया जाना आवेदकगण के निजी भूमि स्वामी हक की भूमि में हस्तक्षेप कर निर्माण करने पर रोक लगाया जावे। यदि निर्माण हो चुका है तो उसे हटाया जाना न्यायोचित है, नहीं तो आवेदक गण का रास्ता सदा सर्वदा के लिए बंद हो जायेगा। अत: प्रार्थना है कि – गंभीरता पूर्वक विचार कर आवेदक गण के भूमि स्वामी हक की भूमि के किये जा रहे निर्माण यदि हो चुका हो तो किये गये निमार्ण को तोडक़र पूर्व की स्थिति में करने की कृपा करें।
अपनी जमीन को जाते देख रोमी अग्रवाल द्वारा आयुक्त बिलासपुर को ज्ञापन दे सारंगढ़ रायगढ़ न्यायालय में न्याय ना करवाते हुए किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण चलाने की बात आयुक्त से रखी,पक्षकार रोमी कुमार अग्रवाल विरुद्ध देवनारायण पटेल प्रकरण क्रमांक / – 121/2024-25 ग्राम सरिया आवेदक रोमी कुमार अग्रवाल पिता ओमप्रकाश निवासी नपं सरिया तहसील सरिया जिला रायगढ़ की ओर अधिवक्ता श्री नवल तिवारी के द्वारा उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-29(2) छग भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में राजस्व अपील प्रकरण कमांक 202409320600074/ब-121/2023-24 रोमी कुमार अग्रवाल बनाम देवनारायण ग्राम सरिया के अपील को रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ को छोडकर संभाग के किसी समक्ष न्यायालय में अंतरित, स्थानांतरित किये जाने हेतु पेश किया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि- अनावेदक नपं सरिया में प्रभारी मुख्य नपा अधिकारी के पद पर कार्यरत् है तथा आवेदक व उसके परिवार से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हुए आवेदक के भूमि से लगा लगा हुआ आबादी भूमि जहां पर सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है उक्त भूमि को खराब करने के नियत से अपने शासकीय पदों का दुरुपयोग करते हुए आवेदक की भूमि पर निर्माण कार्य कराने पर आमदा है। यह कि – अनावेदक प्रभावशाली व्यक्ति है अत: प्रकरण जिला सारंगढ़-बिलाईगढ एवं रायगढ़ को छोडक़र संभाग के किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित करने निवेदन किया है। प्रकरण पंजीबद्ध करें। प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन न्याय हित में स्वीकार किया जाता है व प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करने हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के न्यायालय में राजस्य अपील प्रकरण क्रमांक 202409320600074/य-121/2023-24 को अनुविभागीय अधिकारी रा. सक्ती में स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा इसकी सूचना दोनों अनुविभागीयअधिकारी (रा.) सारंगढ़/ सक्ती को जारी किया है।

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