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NavinKadam > रायपुर > प्रदेश में गोवंश तस्करी पर अब 7 साल की कैद
रायपुर

प्रदेश में गोवंश तस्करी पर अब 7 साल की कैद

लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो संपत्ति कुर्क होगी : विजय शर्मा

lochan Gupta
Last updated: July 17, 2024 12:34 am
By lochan Gupta July 17, 2024
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3 Min Read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर नया नियम जारी किया गया है। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है। अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त की जाएगी। अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क होगी। गृहमंत्री ने ये भी कहा कि 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगेगा। हालांकि, कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में ये दोनों बातें पहले ही शामिल हैं।
लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे
मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि, लाइसेंस देने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे ताकि अवैध परिवहन की जानकारी लोग दे सकें। गृहमंत्री ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक गौ-वंश का अवैध परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध होगा, ये गैर जमानती होगा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के हस्ताक्षर से एक सर्कुलर सभी रेंज के आईजी, एसपी और एसएसपी को भेजा गया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि हाल ही में गौ-वंश और दुधारू पशुओं के परिवहन तस्करी, वध या मांस बेचे जाने की वजह से कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे अवैध कामों में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करनी है।
इसमें कृषक पशु कैटेगरी के गौ-वंश शामिल
सरकार ने साफ कहा है कि गौ-वंश का अवैध परिवहन किया तो कार्रवाई होगी। कृषक पशु कैटेगरी में आने वाले पशुओं का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई होगी। इसमें गाय, बछड़ा, बछिया, भैंस के बच्चे, सांड, बैल, भैंसा और भैंस शामिल है। इनका कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत इनका मांस रखना बेचना, इनका अवैध परिवहन करना पहले से ही प्रदेश में बैन है। डीजीपी के सर्कुलर में कहा गया है कि सेटिंगबाज स्क्क और थानेदार भी नहीं बचेंगे। कहा गया है कि जहां से पशु का परिवहन शुरू हुआ और जहां गाड़ी जब्त की गई उसके बीच में पडऩे वाले जिलों के स्क्क और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में निगेटिव टिप लिखी जाएगी। ऐसा 5 बार से ज्यादा बार हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
रायपुर में यूपी के 2 युवकों की पीट-पीटकर हुई थी हत्या
करीब एक महीने पहले रायपुर में सहारनपुर के 3 युवकों की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। आरंग क्षेत्र में तीनों युवक एक ट्रक में मवेशी भरकर ले जा रहे थे। इस दौरान 10-12 युवकों ने उनका पीछा किया। उन लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर घेर लिया। इसके बाद ट्रक में सवार तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इसमें 2 ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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