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छत्तीसगढ़

खरीफ सीजन में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 कृषि आदान केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध

बिना स्रोत प्रमाण-पत्र, अधूरे रिकॉर्ड और उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

lochan Gupta
Last updated: July 11, 2026 11:48 pm
By lochan Gupta July 11, 2026
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3 Min Read

पखांजुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी और नकली कृषि आदानों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने परलकोट (पखांजुर) क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। जिला स्तरीय टीम ने विकासखंड कोयलीबेड़ा के विभिन्न कृषि आदान विक्रय केंद्रों का सघन निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में बीज स्रोत प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन नहीं होना, स्टॉक रजिस्टर और विक्रय अभिलेखों में गड़बड़ी, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना, लाइसेंस संबंधी अनियमितता तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इन गंभीर कमियों को देखते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से संबंधित प्रतिष्ठानों की बिक्री पर रोक लगा दी।
कार्रवाई के तहत 13 उर्वरक विक्रय केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध लगाया गया। इनमें देवनाथ एजेंसी, बैरागी कृषि केंद्र, मंडल खाद विक्रय केंद्र, मिस्त्री कृषि केंद्र, पूनम कृषि केंद्र, सरदार कृषि केंद्र, देव कृषि केंद्र, तरफदार कृषि केंद्र, प्रिया कृषि केंद्र, दिलीप कृषि केंद्र, सरकार कृषि केंद्र तथा संजु कृषि केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 5 बीज विक्रय केंद्रों मिस्त्री कृषि केंद्र, तरफदार कृषि केंद्र, एन.के. कृषि केंद्र, आशा कृषि केंद्र तथा मिस्त्री कृषि केंद्र (छोटेबेटिया) पर भी बिक्री प्रतिबंध लगाया गया। वहीं मंडल खाद विक्रय केंद्र और मिस्त्री कृषि केंद्र सहित 2 कीटनाशक विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई जिला कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें अनुविभागीय कृषि अधिकारी एल.के. नाग, सहायक संचालक कृषि नरसिंह ध्रुव, हरीश कुमार नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवलूराम नेताम, अनिमेष गावड़े, राजकुमार सिन्हा, संदीप जैन एवं कृषि विकास अधिकारी ईश्वरचंद्र देवांगन शामिल रहे। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विक्रेताओं को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम एवं अन्य लागू नियमों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदें, खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।

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