NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: जंगली सूअर के मांस बंटवारे को लेकर हत्या, दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > जंगली सूअर के मांस बंटवारे को लेकर हत्या, दो आरोपियों को आजीवन कारावास
रायगढ़

जंगली सूअर के मांस बंटवारे को लेकर हत्या, दो आरोपियों को आजीवन कारावास

lochan Gupta
Last updated: April 13, 2026 12:17 am
By lochan Gupta April 13, 2026
Share
2 Min Read

रायगढ़। जिला अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1000 का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना चौकी रैरूमा खुर्द, थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम सकरलिया की है। यहां आरोपी रत्थू राम राठिया एवं सीताराम राठिया ने मृतक श्याम लाल राठिया के साथ जंगली सूअर के मांस को अकेले खा जाने की बात को लेकर विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की। हमले में मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायल श्याम लाल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, किन्तु गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 55ध्2019 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 34 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि जंगली सूअर के मांस जैसी मामूली बात ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थे, जिसने विवाद को हिंसक रूप दे दिया। यह घटना समाज के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि क्षेत्र में अधिकांश आपराधिक घटनाएं शराब के नशे के कारण ही घटित होती हैं, फिर भी इसके प्रति जागरूकता का अभाव आज भी बना हुआ है।

You Might Also Like

अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा में चर्म रोगों के ईलाज हेतु निङशुल्क शिविर आयोजित

आम जनता को दंड की बजाय न्याय मिलेगा – ओपी

निसदिन सुबहो – शाम हो रही महाराजा अग्रसेन की महाआरती

भाजपा की हैट्रिक में विष्णुदेव साय के पसीने की चमक

अमित शाह की मंशा होगी पूरी- सुनील रामदास

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article भाजपा की महिला टीम के सदस्यों ने किया कांग्रेस प्रवेश
Next Article मां के प्रेमी ने बेटी से की छेड़छाड़, विरोध करने पर मां ने ही पीटा

खबरें और भी है....

नारी शक्ति वंदन अधिनियम : समावेशी लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक पहल – सीएम साय
सडक़ हादसे में सब्जी व्यवसायी की मौके पर मौत
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मिल रही नई गति, वित्त मंत्री ने करोड़ों रुपयों के कार्यों की दी सौगात
अवैध पत्थर लोड ट्रैक्टर पलटा, श्रमिक की मौत
बेकाबू ट्रेलर ने पति-पत्नी की ली जान, बाइक में सवार था परिवार, घायल हुई अनाथ, हादसे के बाद खेत में घुसा ट्रेलर

Popular Posts

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
नारी शक्ति वंदन अधिनियम : समावेशी लोकतंत्र की दिशा में ऐतिहासिक पहल – सीएम साय
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?