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NavinKadam > रायपुर > महतारी वंदन योजना को साय कैबिनेट की मंजूरी
रायपुर

महतारी वंदन योजना को साय कैबिनेट की मंजूरी

lochan Gupta
Last updated: February 1, 2024 1:11 am
By lochan Gupta February 1, 2024
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3 Min Read

रायपुर। महतारी वंदन योजना को साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज से ही प्रदेशभर में योजना को लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए किया गया है। फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होगी। 75 फीसदी राशि शासन द्वारा और 25 फीसदी राशि लघु वनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा।
बैंक खाते में ट्रांसफर होगी रकम
महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह यानी साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग भेद, असमानता और समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है। साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छग सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम नहीं बदलेगा
2012 में पूर्ववर्ती सरकार ने अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच के बाद, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

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